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Mukyamantri Kanyadaan Yojna (मुख्यमन्त्री कन्यादान योजना)

मुख्यमन्त्री कन्यादान योजना

उद्देश्य:
 बेसहारा महिलाओं/विधवाओं को अधिकतम 2 बेटियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।

पात्रता:
जिन्हे अपनी बेटी का विवाह करना हो ऐसीः
  • बेसहारा महिलाएं/विधवाएं, 
  • नारी सेवा सदन की पूर्व प्रवासिनी हो, 
  • जिनकी मांताए उपेक्षित, पति द्वारा त्यागी गई, तलाकशुदा  महिलाएं हो,
  • जिनके पिता शारीरिक या मानसिक विकलांगता/लम्बी बीमारी से पीडित होने के कारण शैयाग्रस्त होने के कारण अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हो, 
  • जिनके संरक्षकों की वार्षिक आय 35,000/-रु0 से अधिक न हो। 
सहायता राशि:
25,000/-रु0 का अनुदान।

आवेदन प्रक्रिया:
आवेदन पत्र विवाह तिथि निर्धारित होने के बाद अथवा विवाह होने के छः माह के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय मे जमा करेंः
  1. लड़की व लड़के का हिमाचली प्रमाण पत्र।
  2. लड़का व लड़की का आयु प्रमाण पत्र।
  3. विवाह की निर्धारित तिथि का प्रमाण पत्र जो ग्राम पंचायत/शहरी निकाय द्वारा जारी हो । यदि विवाह हो चुका हो तो विवाह पंजीयक से जारी प्रमाण पत्र।
  4. आय का प्रमाण पत्र,
  5. पति की मृत्यु अथवा निःसहाय प्रमाण पत्र,
  6. हिमाचली प्रमाण पत्र,
  7. परिवार रजिस्टर की नकल,
  8. आधार कार्ड की छायाप्रति,
  9. ग्राम सभा का प्रस्ताव,
  10. आवेदन पत्र/फार्म पंचायत प्रधान तथा पंचायत सचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

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