मुख्यमन्त्री कन्यादान योजना
उद्देश्य:
बेसहारा महिलाओं/विधवाओं को अधिकतम 2 बेटियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।
पात्रता:
जिन्हे अपनी बेटी का विवाह करना हो ऐसीः
25,000/-रु0 का अनुदान।
आवेदन प्रक्रिया:
आवेदन पत्र विवाह तिथि निर्धारित होने के बाद अथवा विवाह होने के छः माह के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय मे जमा करेंः
उद्देश्य:
बेसहारा महिलाओं/विधवाओं को अधिकतम 2 बेटियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।
पात्रता:
जिन्हे अपनी बेटी का विवाह करना हो ऐसीः
- बेसहारा महिलाएं/विधवाएं,
- नारी सेवा सदन की पूर्व प्रवासिनी हो,
- जिनकी मांताए उपेक्षित, पति द्वारा त्यागी गई, तलाकशुदा महिलाएं हो,
- जिनके पिता शारीरिक या मानसिक विकलांगता/लम्बी बीमारी से पीडित होने के कारण शैयाग्रस्त होने के कारण अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हो,
- जिनके संरक्षकों की वार्षिक आय 35,000/-रु0 से अधिक न हो।
25,000/-रु0 का अनुदान।
आवेदन प्रक्रिया:
आवेदन पत्र विवाह तिथि निर्धारित होने के बाद अथवा विवाह होने के छः माह के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय मे जमा करेंः
- लड़की व लड़के का हिमाचली प्रमाण पत्र।
- लड़का व लड़की का आयु प्रमाण पत्र।
- विवाह की निर्धारित तिथि का प्रमाण पत्र जो ग्राम पंचायत/शहरी निकाय द्वारा जारी हो । यदि विवाह हो चुका हो तो विवाह पंजीयक से जारी प्रमाण पत्र।
- आय का प्रमाण पत्र,
- पति की मृत्यु अथवा निःसहाय प्रमाण पत्र,
- हिमाचली प्रमाण पत्र,
- परिवार रजिस्टर की नकल,
- आधार कार्ड की छायाप्रति,
- ग्राम सभा का प्रस्ताव,
- आवेदन पत्र/फार्म पंचायत प्रधान तथा पंचायत सचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
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