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Mother Teresa Asahay Matri Sambal Yojna (मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना)

मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना

उद्देश्य:
  बेसहारा महिलाओं/विधवाओं को अधिकतम 2 बच्चों तक उनके  पालन-पोषण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना ।

पात्रता:
  • गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की निःसहाय महिलांए:
    • विधवा महिलाएं,
    • तलाकशुदा महिलाएं,
    • महिलाएं जिनके पति दो साल से लापता हों और सम्बन्धित थाना में उनके न मिलने की रिपोर्ट दर्ज हों, या 
  • उक्त श्रेणी की महिलाएं यदि गरीबी रेखा से नीचे न हों तो परिवार की वार्षिक 35000/- रु. तक हो। 
  • जिनके बच्चे 18 वर्ष की आयु से कम हों 
सहायता राशि:
दो बच्चों तक प्रति वर्ष 3000/- रु. प्रति बच्चा 18 वर्ष तक की आयु तक।

आवेदन प्रक्रिया:
आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय मे जमा करेंः
  1. आय का प्रमाण पत्र,
  2. पति की मृत्यु अथवा निःसहाय प्रमाण पत्र,
  3. हिमाचली प्रमाण पत्र,
  4. परिवार रजिस्टर की नकल,
  5. आधार कार्ड की छायाप्रति,
  6. ग्राम सभा का प्रस्ताव,
  7. आवेदन पत्र/फार्म पंचायत प्रधान तथा पंचायत सचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो।


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