मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना
उद्देश्य:
बेसहारा महिलाओं/विधवाओं को अधिकतम 2 बच्चों तक उनके पालन-पोषण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना ।
पात्रता:
दो बच्चों तक प्रति वर्ष 3000/- रु. प्रति बच्चा 18 वर्ष तक की आयु तक।
आवेदन प्रक्रिया:
आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय मे जमा करेंः
उद्देश्य:
बेसहारा महिलाओं/विधवाओं को अधिकतम 2 बच्चों तक उनके पालन-पोषण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना ।
पात्रता:
- गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की निःसहाय महिलांए:
- विधवा महिलाएं,
- तलाकशुदा महिलाएं,
- महिलाएं जिनके पति दो साल से लापता हों और सम्बन्धित थाना में उनके न मिलने की रिपोर्ट दर्ज हों, या
- उक्त श्रेणी की महिलाएं यदि गरीबी रेखा से नीचे न हों तो परिवार की वार्षिक 35000/- रु. तक हो।
- जिनके बच्चे 18 वर्ष की आयु से कम हों
दो बच्चों तक प्रति वर्ष 3000/- रु. प्रति बच्चा 18 वर्ष तक की आयु तक।
आवेदन प्रक्रिया:
आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय मे जमा करेंः
- आय का प्रमाण पत्र,
- पति की मृत्यु अथवा निःसहाय प्रमाण पत्र,
- हिमाचली प्रमाण पत्र,
- परिवार रजिस्टर की नकल,
- आधार कार्ड की छायाप्रति,
- ग्राम सभा का प्रस्ताव,
- आवेदन पत्र/फार्म पंचायत प्रधान तथा पंचायत सचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
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