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Widow Remariage Scheme (विधवा पुनर्विवाह योजना )

विधवा पुनर्विवाह योजना 

उद्देश्य:
इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधवाओं के पूर्नवास में सहायता करने हेतु पुरुषों  को विधवा महिला के साथ विवाह करने हेतु आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित करना है।

पात्रता:
  • विधवाएं जिनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष  के मध्य हो,
  • पुरुश जिसकेे साथ विवाह होना है की आयु 21 से 50 वर्ष  के मध्य हो। 
सहायता राशि:
सहायता राशि 50000/- रु. ; 20,000/- रु. ऍफ़. डी.  द्वारा बैंक खाते मे जमा किया जाता है तथा मु. 30,000/- की एफ.डी. दुल्हन के नाम 5 वर्षो के लिए की जाती है।

आवेदन प्रक्रिया:
आवेदन पत्र विवाह होने के छः माह के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय मे जमा करेंः
  1. लड़की व लड़के का हिमाचली प्रमाण पत्र,
  2. लड़का व लड़की का आयु प्रमाण पत्र,
  3. पहले पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
  4. विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र।
  5. पुनर्विवाह पश्चात परिवार रजिस्टर की नकल,
  6. पति पत्नि का संयुक्त फोटो,
  7. आधार कार्ड की छायाप्रति,
  8. ग्राम सभा का प्रस्ताव,
  9. आवेदन पत्र/फार्म पंचायत प्रधान तथा पंचायत सचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
आवेदन प्रपत्र 
  आवेदन  प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें

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